कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुदान सहायता राशि हेतु आवेदन के साथ वारिसान संबंधी हल्का पटवारी द्वारा प्रमाणित किया हुआ पंचनामा प्रतिवेदन देना अनिवार्य नहीं

शेयर करें

भिलाईनगर। शासन से प्राप्त निर्देश अनुसार कोविड-19 के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों व आश्रितों को अनुदान सहायता देने के लिए नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा मुख्य कार्यालय सहित समस्त जोन क्षेत्र में आवेदन लिया जा रहा है। कोविड 19 के संक्रमण के कारण मृत व्यक्तियो के परिजनों व आश्रितो को 50 हजार रूपए अनुदान सहायता प्रदान किया जाना है!


नोडल अधिकारी एवं उपायुक्त सुनील अग्रहरि ने बताया कि आवेदनकर्ता के द्वारा अनुदान सहायता राशि हेतु आवेदन के साथ वारिसान संबंधी हल्का पटवारी द्वारा प्रमाणित किया हुआ पंचनामा प्रतिवेदन देना अनिवार्य नहीं है! इसलिए आवेदक वारिसाना प्रमाण पत्र के संबंध में अनावश्यक रूप से परेशान न हो। भिलाई निगम के मुख्य कार्यालय सहित सभी जोन कार्यालयों में कोरोना से मृत परिजनों/आश्रितों से आवेदन लिए जा रहे है।

  • Related Posts

    मन की बात’ के उपरांत संगठन मंत्री पवन साय ने ली बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक, संगठन सशक्तिकरण पर दिया जोर
    • July 26, 2026

    शेयर करें

    शेयर करेंभिलाई // भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रिय मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के 136वें एपिसोड के सामूहिक श्रवण के उपरांत…

    और पढ़ें
    श्री राम जन्मोत्सव समिति के चरोदा प्रखंड की नई कार्यकारिणी घोषित
    • July 7, 2026

    शेयर करें

    शेयर करेंभिलाई // श्री राम जन्मोत्सव समिति के तत्वावधान में चरोदा प्रखंड की आवश्यक बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष रमेश माने एवं प्रदेश महामंत्री बुद्धन सिंह ठाकुर जी…

    और पढ़ें

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *