
दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देश में जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने की याचिका ठुकरा दी है. उच्चतम न्यायालय ने जाति आधारित आरक्षण को खत्म करने के लिए समयसीमा तय करने की याचिका पर सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया. शीर्ष अदालत ने कहा कि वो इस पर सुनवाई नहीं करेगा.याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट जाति आधारित आरक्षण को खत्म करने की समय सीमा तय करे. सुप्रीम कोर्ट की एकल पीठ ने भी यही फैसला दिया था. लेकिन खंडपीठ ने कहा कि वो एक जज का फैसला था, पूरी पीठ का नहीं.

