नौकरी से निष्कासित होने के बाद भी स्पैरो का कर्मचारी अवैध रूप से कर रहा था टैक्स वसूली, करदाता को न ही रसीद दी और न ही निगम कोष में राशि किया जमा, कानूनी कार्रवाई के लिए छावनी थाना को भेजा पत्र

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भिलाई। नौकरी से निकाले जाने के बाद भी स्पैरो के एक कर्मचारी द्वारा अवैध रूप से पैसा वसूली का मामला सामने आया है! लगभग 5 माह पूर्व ठाकुर मनोज कुमार सिंह से सौरभ साव ने संपत्तिकर के टैक्स वसूली के नाम पर 8286 रुपए अपने निजी खाते में गूगल पे के माध्यम से मंगवा लिया! और आवेदक को इसकी रसीद/पावती भी नहीं दी, न हीं राशि को निगम कोष में जमा किया! जब ठाकुर मनोज सिंह को धोखाधड़ी का एहसास हुआ तब 7 अगस्त 2021 को उन्होंने निगम से इस मामले में शिकायत की

मामला निगम के संज्ञान में आते ही स्पैरो को सौरभ साव के खिलाफ कार्रवाई करने उपायुक्त सुनील अग्रहरि ने पत्र जारी किया! पत्र के जवाब में स्पैरो ने बताया कि सौरभ को 30 नवंबर 2020 को नौकरी से निकाला जा चुका है तथा जारी की गई आईडी को भी निरस्त किया गया है! निगम को जब यह बात पता चली तो पूर्व कर्मचारी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश स्पैरो को दिए! जिस पर स्पैरो ने सौरभ के खिलाफ कानूनी कार्यवाही के लिए छावनी थाना को पत्र दिया है!


निगम की अपील ऐसे लोगों से रहें सावधान, टैक्स जमा करने की क्या है प्रक्रिया यह भी जानिए निगम शहर के नागरिकों से अपील करता है कि इस प्रकार के लोगों से सावधान रहें! जो राजस्व वसूली के लिए अवैध रूप से पैसा ले रहे हैं! अच्छी तरह जांच पड़ताल करने के बाद ही टैक्स की राशि देवें, रशीद जरूर प्राप्त करें, कर्मचारी का पहचान पत्र भी देखें! किसी भी संदेह की अवस्था में निगम कार्यालय में संपर्क करें! इसके अतिरिक्त हेल्पलाइन नंबर 18001216505 पर संपर्क कर सकते हैं! ऑनलाइन टैक्स जमा करने के लिए www.cgsuda.com का उपयोग कर सकते हैं! स्पैरो के क्षेत्रीय प्रबंधक अमित श्रीवास्तव ने बताया कि स्पैरो संस्था के द्वारा राजस्व वसूली नगद/कैश, चेक, कार्ड तथा ऑनलाइन के माध्यम से ही किया जाता है और तत्काल इसकी रसीद दी जाती है, संबंधित करदाता के मोबाइल पर मैसेज भी दिया जाता है, इसके अतिरिक्त सूडा के वेबसाइट पर जमा किए गए पैसे की रसीद देख सकते हैं, जितने बार पैसा जमा करेंगे उतने बार की रसीद वेबसाइट के माध्यम से दिख जाएगी! क्षेत्रीय प्रबंधक ने आगे बताया कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम अन्य यूपीआई अथवा किसी कर्मचारी के व्यक्तिगत खाते के माध्यम से राजस्व वसूली नहीं की जाती है!

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