अनुसूचित जनजाति वर्ग को लोन देने हेतु आवेदन आमंत्रित

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बेमेतरा // राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से संचालित अनुसूचित जनजाति योजना के तहत् जिले को निम्नानुसार लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गये हैं। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति बेमेतरा के कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि जिले के अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों को पैसेंजर व्हीकल योजना, टर्म लोन योजना, स्मॉल बिजनेस योजना, स्व-सहायता समूह हेतु (माईको कडिट योजना) के लिए ऋण लोन प्रदाय किया जाएगा। इनमें पैसेंजर व्हीकल योजना के तहत एक व्यक्ति को लागत राशि 7 लाख 19 हजार, टर्म लोन योजना के तहत एक व्यक्ति को 5 लाख रुपये, स्मॉल बिजनेस योजना के तहत एक व्यक्ति को 3 लाख रुपये, स्व-सहायता समूह हेतु (माईको क्रेडिट योजना) के तहत एक व्यक्ति को 5 लाख रुपये, स्मॉल बिजनेस योजना के तहत एक व्यक्ति को एक लाख रुपये, स्मॉल बिजनेस योजना के तहत एक व्यक्ति को 2 लाख रुपये, टर्म लोन योजना के तहत दो व्यक्ति को 6 लाख रुपये, महिला सशक्तिकरण योजना के तहत एक व्यक्ति को 2 लाख रुपये का लोन प्रदाय किया जायेगा।

लोन हेतु पात्रता एवं शर्तेः-आवेदक अनुसूचित जनजाति वर्ग का होना चाहिए। तहसीलदार द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। आवेदक जिले का निवासी हो। आवेदक का वार्षिक आय 3 लाख से अधिक न हो। आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच हो। आवेदक को राशन कार्ड/आधारकार्ड की छाया प्रति प्रस्तुत करना होगा। आवेदक का उम्र सत्यापन हेतु 5 वीं उत्तीर्ण या 8 वीं उत्तीर्ण की मार्कशीट प्रस्तुत करना होगा। आवेदक ने किसी भी बैंक अथवा संस्था से पूर्व में कर्ज न लिया हो शपथ पत्र देना होगा। वाहन लेने वाले इच्छुक उम्मीदवार के पास वैद्य कामर्शियल ड्रायविंग लायसेंस होना आवश्यक है। आवेदक को जमानत देने हेतु किसी भूमिधारी की जमीन की चल-अचल सम्पत्ति अथवा किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत कर्मचारी की जमानत देना होगा। इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र 15 जून 2022 शाम 5ः30 बजे तक संयुक्त जिला कार्यालय कलेक्टोरेट बेमेतरा के कक्ष क्रमांक-82 में जमा कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए कार्यापालन अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

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