जामुल // छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के निर्देशों तथा कार्यालय कलेक्टर, जिला दुर्ग के आदेश के परिपालन में नगर पालिका परिषद् जामुल के वार्ड क्रमांक 01 से 20 तक में छत्तीगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार अधिनियम, 2023 एवं नियम, 2023 के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को पट्टाधृति अधिकार प्रदान किए जाने हेतु सर्वेक्षण कार्य कराया गया है। उक्त सर्वेक्षण के आधार पर सर्वेक्षण दल द्वारा नियम, 2023 के प्रारूप ‘‘क’’ में तैयार सर्वेक्षण रजिस्टर एवं सर्वेक्षित व्यक्तियों की सूची कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।
वार्ड एवं मोहल्ले के समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया गया है कि सर्वेक्षित व्यक्तियों की सूची का अवलोकन करने के उपरांत यदि किसी व्यक्ति को उक्त सूची में दर्ज प्रविष्टियों संबंधी विवरण अथवा पात्रता व अपात्रता के संबंध में दावा/आपत्ति हो तो, वे स्वतः अथवा अपने अधिकृत अभिकर्ता/विधिक व्यक्ति के माध्यम से 07अक्तूबर से 10 अक्टूबर तक अपना दावा/आपत्ति आवश्यक दस्तावेजों एवं साक्ष्यों सहित कार्यालयीन समय में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।
अंतिम सूची का प्रकाशन कार्यालय नगर पालिका परिषद जामुल/प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रकाशन किया जावेगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त दावा आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।









