
नई दिल्ली: केंद्र सरकार आज अन्य पिछड़ा वर्ग पर दूसरा बड़ा कदम उठाने जा रही है और कैबिनेट की बैठक में संविधान संशोधन बिल को मंजूरी मिल सकती है. इस बिल को संसद की इसी मॉनसून सत्र में पारित कराने की कोशिश होगी, जिसके तहत राज्यों को अपनी ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 5 मई को कहा था कि केवल केंद्र सरकार ही अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची (OBC List) बना सकती है. हालांकि केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया था. अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार संविधान संशोधन के जरिए पलटने जा रही है.
संसद से संविधान के अनुच्छेद 342-ए और 366(26)-सी के संशोधन पर मुहर लगाने बाद राज्यों के पास फिर से ओबीसी सूची (OBC) में जातियों को अधिसूचित करने का अधिकार होगा. केंद्र सरकार इस बिल को इसी मॉनसून सत्र में पारित कराने की कोशिश करेगी.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने केंद्र सरकार की उस समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें सरकार ने कोर्ट से 5 मई के आरक्षण मामले में दिए फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा था.
इससे पहले केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह अखिल भारतीय कोटा के तहत मेडिकल कॉलेजों के नामांकन में ओबीसी वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए आरक्षण देने का फैसला किया था. अब सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में अखिल भारतीय कोटा योजना के तहत ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्रों को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा.(zee news)
