कृषि की उन्नति के लिए बेहतर तकनीक में निवेश के लिए किसानों को करें प्रोत्साहित:एस आलोक सीईओ जिला पंचायत

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राजीव गांधी किसान न्याय योजना के संबंध में कृषि विभाग के मैदानी अधिकारियों व सहकारी समितियों के प्रबंधकों को प्रशिक्षण
दुर्ग l खरीफ फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने एवं कृषकों को कृषि आदान सहायता प्रदाय किये जाने हेतु राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना के संबंध में कृषि विभाग के मैदानी अधिकारियों व सहकारी समितियों के प्रबंधकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला पंचायत सभागृह में आयोजित किया गया। एस आलोक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दुर्ग द्वारा कृषि फसल उत्पादन के लिये आवश्यक आदान जैसे उन्नत बीज. उर्वरक, कीटनाशक, यांत्रिकीकरण एवं नवीन कृषि तकनीकी में कृषकों को पर्याप्त निवेश करने हेतु प्रोत्साहित करने एवं कास्त लागत में राहत देने हेतु राज्य शासन द्वारा कृषि आदान सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु राज्य शासन द्वारा खरीफ 2021 से राजीव गांधी किसान न्याय योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना में सहायता अनुदान राशि प्राप्ति हेतु कृषकों का पंजीयन 1 जून से प्रारंभ हो चुका हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा गोधन न्याय योजना के संबंध में समस्त ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं समिति प्रबंधकों से चर्चा किये जाकर गोठान अंतगर््त निर्मित वर्मी/सुपर कम्पोस्ट का 30 जून तक समिति के माध्यम से कृषकों को वितरण सुनिश्चित किया जाना है के संबंध में विस्तृत निर्देश दिये गये। इस प्रशिक्षण के संबंध में मास्टर ट्रेनर राकेश कुमार शर्मा, सहायक संचालक कृषि ने बताया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना खरीफ 2021 से लागू की गयी है, इसके अंतर्गत धान के साथ खरीफ की प्रमुख फसले जैसे मक्का, कोदो-कुटकी, सोयाबीन, अरहर तथा गन्ना उत्पादक कृषकों को प्रतिवर्ष राशि रू. नौ हजार प्रति एकड़ आदान सहायता राशि दी जाएगी। इसी प्रकार खरीफ वर्ष 2020 में जिस रकबे से किसान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया था, यदि वह धान के बदले कोदो-कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, अन्य फोर्टिफाइड धान, केला, पपीता लगता है अथवा वृक्षारोपण करता है, तो उसे प्रति एकड़ रू. दस हजार आदान सहायता राशि दी जायेगी। वृक्षारोपण करने वाले कृषकों को 3 वर्षों तक आदान सहायता राशि दी जायेगी। योजनांतर्गत समस्त श्रेणी के भू-स्वामी एवं पट्टाधारी कृषक योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे साथ ही कृषको का पंजीयन 1 जून से 30 सितंबर तक किया जायेगा

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