नगरीय क्षेत्रों में आवासहीन व्यक्तियों को पट्टा प्रदाय, नवीनीकरण व भू-व्यवस्थापन हेतु प्राधिकृत अधिकारी एवं जांच दल गठित

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दुर्ग // छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्तियों को पट्टाधृति अधिकार अधिनियम 2023 के क्रियान्वयन को गति देने के लिए कलेक्टर अभिजीत सिंह ने प्राधिकृत अधिकारियों, सहायक अधिकारियों एवं जांच दलों का गठन किया है। इस व्यवस्था के तहत नगरीय निकायों में नवीन पट्टा प्रदाय, पट्टों का नवीनीकरण, अवैध या अनियमित पट्टों का नियमितीकरण, कब्जा की अतिरिक्त भूमि का व्यवस्थापन तथा धारणाधिकार परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन हेतु क्षेत्रवार अधिकारियों को जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं।

जारी आदेशानुसार, नगर पालिक निगम दुर्ग तथा नगर पालिक निगम भिलाई के जोन-3, 4 और 5 के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग महेश राजपूत को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिनके साथ आयुक्त नगर पालिक निगम दुर्ग एवं आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा आदेशित अधिकारी सहायक अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। भिलाई निगम के जोन-1 और 2 के लिए डिप्टी कलेक्टर दुर्ग सोनाल डेविड को प्राधिकृत अधिकारी बनाया गया है, जिसमें आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा नामांकित अधिकारी सहायक अधिकारी होंगे।  

इसी क्रम में नगर पालिक निगम भिलाई-चरोदा तथा नगर पालिका परिषद कुम्हारी क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भिलाई-3 प्रकाश सोनी को जिम्मेदारी दी गई है, जहाँ आयुक्त भिलाई-चरोदा एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी कुम्हारी द्वारा आदेशित अधिकारी सहायक अधिकारी का दायित्व निभाएंगे।

नगर पालिक निगम रिसाली और नगर पंचायत उतई क्षेत्र हेतु डिप्टी कलेक्टर दुर्ग प्रफुल्ल गुप्ता प्राधिकृत अधिकारी होंगे, जिनके सहयोगी के रूप में आयुक्त रिसाली एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी उतई द्वारा नामांकित अधिकारी संलग्न रहेंगे। नगर पंचायत धमधा के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धमधा लवकेश ध्रुव को प्रभार सौंपा गया है, जहाँ मुख्य नगर पालिका अधिकारी धमधा द्वारा आदेशित अधिकारी सहायक अधिकारी होंगे।

नगर पालिका परिषद अमलेश्वर तथा नगर पंचायत पाटन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन उत्तम ध्रुव प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जिनके साथ मुख्य नगर पालिका अधिकारी अमलेश्वर एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी पाटन द्वारा आदेशित अधिकारी सहायक अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

वहीं नगर पालिका परिषद जामुल एवं अहिवारा क्षेत्र के लिए डिप्टी कलेक्टर दुर्ग प्रेमु साहू को प्राधिकृत अधिकारी बनाया गया है, जहाँ मुख्य नगर पालिका अधिकारी जामुल एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी अहिवारा द्वारा नामांकित अधिकारी सहायक अधिकारी के रूप में संलग्न रहेंगे। इसके साथ ही इन सभी प्रभार क्षेत्रों में संबंधित क्षेत्रों के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक तथा हल्का पटवारी जांच अधिकारी और सहायक कर्मचारी के रूप में दल में शामिल रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। 

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