दुर्ग जिले में धारा 144 लागू सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रम प्रतिबन्ध

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दुर्ग जिले में धारा 144 लागू सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रम प्रतिबन्ध

दुर्ग जिले में धारा144 तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है जिला कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भूरे ने जिले में बढ़ते कोविड की संख्या को देखते हुए आज सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रमों में प्रतिबंध लगा दिया है जिले के सार्वजनिक स्थान पर पाँच से अधिक लोगों की इकट्ठा होने पर कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। होली त्योहार में भी होलिका दहन के लिये भी सोशल डिस्टेंस आवश्यक रहेगा साथ ही मास्क सेनेटाइजर की भी व्यवस्था अनिवार्य है।होली के दिन भी लोगो को सामाजिक दूरी बनाते हुए त्योहार मनाना होगा ।वैवाहिक समारोह अंत्योष्टि जैसे कार्यक्रम में केवल 50 की संख्या में लोगो की उपस्थित रहने की अनुमति दी गई है इसके लिए भी प्रशासन से अनुमति जरूरी है । पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में कोरोना की रफ्तार तेज हुई है वही दुर्ग जिले में ही एक दिन में 700 से अधिक लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। और अधिक जानकारी के लिए पढ़े आदेश

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Sparsh
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