मतगणना स्थल क्षेत्र एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में 4 जून को मदिरा दुकानों के लिए शुष्क अवधि/शुष्क दिवस घोषित

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 दुर्ग // कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये दुर्ग जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 की मतगणना तिथि 04 जून 2024 दिन मंगलवार को मतगणना स्थल क्षेत्र श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल विश्वविद्यालय जुनवानी भिलाई एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में मदिरा दुकानों के लिए “शुष्क अवधि/शुष्क दिवस” घोषित किया है।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री चौधरी के आदेशानुसार उक्त अवधि में मतगणना स्थल क्षेत्र एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, रेस्टॉरेन्ट बार, होटल-बार, क्लब आदि जैसे-एफ.एल.-1 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.-2 (घघ), सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.-2 (ग-अहाता), सी.एस.-2 (ग-कम्पोजिट अहाता), एल.एल.-1 (ख-अहाता), एफ.एल 3, 4 (क) सम्पूर्ण दिवस बंद रहेंगे।

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