राजस्व रिकार्ड में भूमि खसरा नं. 932/3 रकबा 0.8200 हे. दूसरे व्यक्ति के नाम से दर्ज हो जाने के संबंध में अनुसूचित जनजाति आयोग पहुंचे सुखीराम

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रायपुर। राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग रायपुर में आवेदक सुखीराम पिता परदेशी राम निवासी ग्राम-कुरिस्टीकुर, तहसील-कांकेर, जिला-उ.ब.कांकेर (छ.ग.) के द्वारा उपरोक्त विषयान्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वे ग्राम-कुरिस्टीकुर तहसील व जिला-उ.ब. कांकेर का मूल निवासी हैं। ग्राम-कुरिस्टीकुर में स्थित उनके स्वामित्व एवं हक की भूमि खसरा नं. 932/3 रकबा 0.8200 हे. जो कि राजस्व रिकार्ड में त्रुटिपूर्ण तरीके से आशाराम पिता सोनारू राम के नाम पर दर्ज हो गया है। आवेदक के द्वारा त्रुटिपूर्ण रिकार्ड को दुरूस्त करने के लिए विगत एक वर्ष से हल्का पटवारी को बार-बार आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है किन्तु हल्का पटवारी के द्वारा उनका रिकार्ड दुरूस्त नहीं किया गया।


जिससे पर परेशान होकर आवेदक सुखीराम ने मान. आयोग में उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत कर रिकार्ड दुरूस्त कराने हेतु निवेदन किया। मान. आयोग द्वारा आवेदक के आवेदन में तत्काल संज्ञान लेकर तहसीलदार कांकेर को आवेदक के स्वामित्व की भूमि के त्रुटिपूर्ण रिकार्ड को दुरूस्त करने के निर्देश दिये गये। जिस पर मान. आयोग के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में तहसीलदार, कांकेर, राजस्व निरीक्षक तथा हल्का पटवारी के द्वारा उक्त भूमि का त्रुटिपूर्ण अभिलेख को सुधार कर आवेदक सुखीराम पिता परदेशी राम के नाम पर दर्ज कर दिया गया है। बी-1 एवं किसान किताब भाग-1 में भूमि खसरा नं. 932/3 रकबा 0.8200 हे. आवेदक के नाम पर दर्ज हो चुका है।


आवेदक सुखीराम पिता परदेशी राम आयोग की पहल से राजस्व रिकार्ड में उसके भूमि के त्रुटि सुधार हो जाने आवेदक संतुष्ट है तथा आवेदक ने आज दिनांक को आयोग को रिकार्ड दुरूस्त कर दिये जाने की जानकारी देते हुए आयोग के द्वारा दर्ज प्रकरण को तस्तीबद्ध करने हेतु निवेदन किया है। आयोग के मार्फत आवेदक को अनुतोष प्राप्त होने पर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

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