
पुलिस अधीक्षक दुर्ग प्रशांत ठाकुर के निर्देश पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर रोहित झा वाह नगर पुलिस अधीक्षक छावनी विश्वास चंद्राकर के मार्गदर्शन पर दिन मंगलवार को प्रार्थी किसान बलराम साहू पिता स्वर्गीय राम जी साहू उम्र 43 साल निवासी ग्राम कुरूद थाना की जमीन ग्राम कुरूद पटवारी हल्का नंबर 14/19 खसरा नंबर 117/2 ,118,119 ,388 /1 कुल रकबा 3.65 तक एकड़ भूमि को आरोपी विशाल डेवलपर्स का संचालक संजीव सिंह पिता लालदेव सिंह उम्र 46 साल निवासी विशाल डेवलपर्स रुंगटा कॉलेज के पास कुरूद थाना जामुल ,आर्य नगर कोहका पुलिस चौकी स्मृति नगर जिला दुर्ग द्वारा दिन मंगलवार को ₹80 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से 2करोड़ में हर हमेशा के लिए विक्रय करने का पक्का सौदा 100 रुपये स्टांप पेपर में इकरारनामा किया था तथा आरोपी द्वारा बयाना बताओ 12 लाख रुपए दिन मंगलवार को आवेदक को दिया था उक्त संपूर्ण जमीन की रजिस्ट्री 2 वर्ष के अंदर मार्च 2018 तक करना था किसान के कुल 3.65 एकड़ भूमि को आवासीय प्रयोजन हेतु किसान से 2 करोड़ 92लाख रुपये. में सौदा कर उक्त भूमि में से मात्र 3349052 वर्ग फीट 77 डिसमिल भूमि का उपयोग कर शेष भूमि को आज दिनाक तक के रजिस्ट्री न कराकर इकरारनामा में बताए गए शर्तों का उल्लंघन कर किसान की संपूर्ण जमीन को प्लाटिंग कर अस्थाई सड़क निर्माण कर किसान को आर्थिक रुप रूप से क्षति पहुंचाते हुए प्रार्थी बलराम साहू के साथ धोखाधड़ी किया है प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना जामुल में अपराध क्रमांक 35/2021 धारा 418, 420 भादवी दर्ज कर विवेचना में लिया गया के दौरान आवश्यक साक्ष्य संकलित किया गया है तथा पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने से आरोपी को आज मंगलवार को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय दुर्ग भेजा गया है

