106 चबूतरा एवं दुकानों का होगा आबंटन, आवेदन की तारीख बढ़ी, अब 21 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन

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भिलाई। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना एवं महिला समृद्धि बाजार योजना के तहत खाली पड़े चबूतरा एवं दुकानों को विभिन्न व्यवसाय के लिए निगम आबंटन करने जा रहा है! इसके लिए निगम मुख्य कार्यालय के कक्ष क्रमांक 16 से आवेदन प्राप्त किया जा सकता है! आवेदन लेने और जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 21 अक्टूबर कर दी गई है! इस तारीख तक आवेदन जमा हो जाना चाहिए! निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए है! निगम के कई क्षेत्रों में दुकानें एवं चबूतरा खाली पड़ी हुई है! पहले के आबंटिती हितग्राहियों ने नियमित रूप से किराया जमा नहीं किया! किराया जमा नहीं होने के कारण कई वर्षों से आबंटन निरस्तीकरण की कार्रवाई चलती रही परंतु राजस्व की हानि होते देख निगम आयुक्त ने इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए कार्रवाई को पूर्ण करवाया तब जाकर आबंटन की प्रक्रिया पूर्ण हो पाई है! मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 32 दुकान एवं 17 चबूतरा तथा महिला समृद्धि बाजार योजना के तहत 57 दुकानों को आबंटित किया जाएगा! जिसके लिए विभागीय प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है आवेदन प्राप्त कर आवेदन के साथ अमानत राशि भी जमा करनी होगी! मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत दुकान चबूतरा के लिए 1000 रुपए तथा महिला समृद्धि बाजार योजना अंतर्गत दुकान के लिए 2500 रुपए अमानत राशि जमा करनी होगी! दुकान का आबंटन लाटरी पद्धति से होगा तथा दुकान आबंटन नहीं होने की स्थिति में मूल रसीद के साथ लॉटरी दिनांक से सात दिवस के भीतर विधिवत आवेदन प्रस्तुत कर अमानत राशि वापस ले सकेंगे! दुकान आबंटन के लिए पात्र हितग्राहियों की सूची मुख्य कार्यालय के सूचना पटल में चस्पा किया जाएगा जिसके संबंध में कोई भी दावा आपत्ति चस्पा दिनांक से सात दिवस के भीतर मान्य होगा, इसके पश्चात कोई भी दावा आपत्ति मान्य नहीं होगा! आबंटन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश समस्त जोन कार्यालय सहित निगम मुख्य कार्यालय के सूचना पटल में भी चस्पा किया गया है! यहां पर इच्छुक व्यक्ति अवलोकन कर सकते हैं!
आवेदन के साथ इन दस्तावेजों को संलग्न करना होगा आवश्यक योजना के प्रभारी अधिकारी विद्याधर देवांगन ने बताया कि निगम द्वारा दिए गए निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन करना होगा एक पासपोर्ट साइज फोटो लगानी होगी, मतदाता परिचय पत्र की छाया प्रति, आधार कार्ड की छाया प्रति, बैंक पासबुक की छाया प्रति, राशन कार्ड की छाया प्रति, छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र एवं पार्षद द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र (स्कूल की अंकसूची/जन्म प्रमाण पत्र) 18 से 40 वर्ष तक मान्य, परिवार का आय प्रमाण पत्र, एक लाख से कम (तहसीलदार से प्रमाणित), निगम क्षेत्र में अन्य स्थान पर गुमटी, चबूतरा, दुकान, मकान, भूखंड आबंटन आवेदन कर्ता के नाम से एवं उनके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर आबंटित नहीं होने संबंधी शपथ पत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में जाति प्रमाण पत्र, जिला रोजगार कार्यालय का जीवित प्रमाण पत्र, विधवा के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता हेतु तलाकनामा से संबंधित दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिक की दशा में इससे संबंधित दस्तावेज, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की दशा में इससे संबंधित दस्तावेज, दिव्यांग की दशा में दिव्यांगता का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ आवश्यक रूप से संलग्न कर जमा करना होगा!

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निगम क्षे

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