रायपुर // छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित निर्माण कार्यों से संबंधित सभी अधिसूचित प्रवर्गो के श्रमिकों को सहायता पहुंचाई जाती है। योजना के तहत हितग्राही को तीन लाख रूपए प्रदाय किए जाते हैं। हितग्राही के बैंक खाते में एक लाख रूपए की राशि जमा करा दी जाती है। साथ ही दो लाख रूपए की राशि की एफडी करा दी जाती है। एफडी के ब्याज का स्वरूप मासिक ब्याज के रूप में श्रमिक को देय होता है। सिलिकोसिस बीमारी से श्रमिक की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को यह राशि प्रदान की जाती है। पुनर्वास सहायता छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को ही प्रदान की जाती है।







