दुर्ग // जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग द्वारा जिला बदर प्रकरण क्रमांक 01/2026 में सुनवाई एवं उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण के उपरांत रवि निगम के विरुद्ध एक वर्ष के लिए जिला बदर का आदेश पारित किया गया है।
रवि निगम, उम्र 35 वर्ष, निवासी रावण भाठा, सुपेला, जिला दुर्ग को आदेश की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए जिला दुर्ग सहित राजनांदगांव, रायपुर, धमतरी, बालोद एवं बेमेतरा जिलों की सीमाओं से बाहर रहने का आदेश दिया गया है। आरोपी को आदेश की तिथि से एक सप्ताह के भीतर उक्त जिलों की सीमाओं से बाहर चले जाने तथा निर्धारित अवधि तक सक्षम अनुमति के बिना इन जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।
आरोपी के विरुद्ध लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता तथा पूर्व में की गई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के बावजूद अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ने की स्थिति को ध्यान में रखा गया। लोक शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता के दृष्टिगत जिला दण्डाधिकारी द्वारा जिला बदर का आदेश पारित किया गया।
पुलिस प्रतिवेदन में आरोपी के संबंध में लोगों को डराने-धमकाने, मारपीट तथा विवाद की परिस्थितियों में भीड़ एकत्र कर अशांति उत्पन्न करने जैसे कृत्यों में संलिप्त रहने का उल्लेख किया गया है।
आरोपी के विरुद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरण
- अपराध क्रमांक 61/2013, थाना सुपेला — धारा 294, 506, 323, 34 भादवि।
- अपराध क्रमांक 288/2018, थाना सुपेला — धारा 294, 506, 323, 34, 427 भादवि।
- अपराध क्रमांक 315/2023, थाना सुपेला — धारा 294, 506, 341, 34 भादवि।
- अपराध क्रमांक 494/2023, थाना सुपेला — धारा 294, 506, 323, 34 भादवि।
- अपराध क्रमांक 320/2025, थाना पद्मनाभपुर — धारा 296, 115(2), 351(3) बीएनएस।





