अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानांतरण पर प्रतिबंध

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दुर्ग // भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) संबंधी कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। आयोग द्वारा जारी पुनरीक्षण कार्यक्रम अनुसार निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का कार्य 28 अक्टूबर, 2025 को प्रारंभ कर 07 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 सीसी के प्रावधान के तहत मतदाता सूची की तैयारी, पुनरीक्षण और सुधार के संबंध में नियोजित अधिकारी/कर्मचारी भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन रहेंगे। उक्त अवधि में निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में लगे संभागायुक्त/कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/बूथ लेवल अधिकारी पर्यवेक्षक/बूथ लेवल अधिकारी तथा उक्त कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानांतरण उक्त पुनरीक्षण कार्य की अवधि में भारत निर्वाचन आयोग के बिना अनुमति/सहमति से स्थानांतरण नहीं होंगे ताकि निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान कार्य की निरन्तरता बनी रहें और कार्य प्रभावित न हों। 

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