नगरीय प्रशासन विभाग ने दी करदाताओं को बहुत बड़ी राहत

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संपत्तिकर राशि के साथ विवरणी भरने की भी छूट ऑन लाईन भुगतान भी कर सकते है करदाता

दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग ! छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक/एफ 8-5/2021/18 नया रायपुर दिनांक 31 मार्च 2022 को पत्र जारी कर आम नागरिको को बहुत बड़ी राहत दी है । नगरीय निकायो में करदाताओ को संपत्तिकर तथा विवरणी जमा करने हेतु अंतिम तिथि 31/03/2022 निर्धारित है । नगरीय निकायो को देय संपत्तिकर की अधिकतम् वसुली एवं आम नागरिको की सुविधा के दृष्टिगत विगत वर्ष की भांति संपत्तिकर तथा विवरणी जमा करने हेतु अंतिम तिथि 15 दिवस की विशेष छुट प्रदान करने हुए दिनांक 15 अप्रैल 2022 निर्धारित की गई है । तद्संबंध में नगर पालिक निगम, दुर्ग के आयुक्त हरेश मंडावी ने दुर्ग शहर के समस्त करदाताओ से अपील की है कि शासन के द्वारा संपत्तिकर राशि एवं विवरणी भरने हेतु 15 दिवस का अतिरिक्त समय दिया गया है । जिसका लाभ उठावें एवं कार्यालय में आकर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए संपत्तिकर की राषि का भुगतान कर सकते है । उन्होने कहा कि उक्त कार्य हेतु नगर निगम के कर्मचारियों की भी घर-घर वसुली करने हेतु निर्देशित किया गया है व घर-घर जाकर आम नागरिको को ऑन लाईन भुगतान हेतु भी प्रोत्साहित करेंगे एवं साथ ही साथ ऑन लाईन भुगतान भी प्राप्त करेंगे ।

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