खैरागढ़ उप निर्वाचन के लिए 10 अप्रैल की शाम 5 बजे थम जाएगा प्रचार

शेयर करें

प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद बाहरी व्यक्तियों की निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी

राजनांदगांव // राजनांदगांव जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक- 73 खैरागढ़ विधानसभा में उप निर्वाचन -2022 के लिये राजनैतिक पार्टियों के लिए प्रचार-प्रसार की अवधि 10 अप्रैल 2022 को शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगी। इसके बाद विधानसभा क्षेत्र खैरागढ़ में बाहर से आए व्यक्तियों की विधानसभा क्षेत्र में उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी। यदि वे अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी क्षेत्र में पाए जाते हैं तो उन्हें क्षेत्र से बाहर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजनांदगांव श्री तारन प्रकाश सिन्हा द्वारा इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशों के अनुसार पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव को आवश्यकतानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने कहा गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अनुसार मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व की अवधि में निर्वाचन प्रचार बंद हो जाएगा, उक्त अवधि के बाद मतदान समाप्ति तक निर्वाचन क्षेत्र में कोई निर्वाचन प्रचार नहीं हो सकता, इसलिए राजनैतिक पदाधिकारियों, दल के कार्यकर्ताओं, निर्वाचन प्रचार के पदाधिकारियों इत्यादि, जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से लाया गया है, को निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित नहीं रहना चाहिए।

  • Related Posts

    भिलाई-03 में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में प्रदेश के वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों एवं भाजपा पदाधिकारियों ने किया नमन
    • November 6, 2026

    शेयर करें

    शेयर करेंभिलाई ।/ स्वर्गीय डोमन लाल कोसेवाड़ा जी की स्मृति में आज भिलाई-03 में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सहित प्रदेश के वरिष्ठ…

    और पढ़ें
    मुख्यमंत्री श्री साय ने खोला नौकरी का पिटारा, 1,703 पदों पर भर्ती
    • November 6, 2026

    शेयर करें

    शेयर करेंरायपुर // मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं को रोजगार का बड़ा अवसर दिया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल ने समूह-2, तृतीय श्रेणी (स्नातकोत्तर…

    और पढ़ें

    Leave a Reply