अवैध रूप से जुंआ खेल रहे जुआंड़ियों के पास एवं फड़ से नगदी रकम 221000 रू, मोबाईल फोन एवं एक वाहन को किया जप्त।

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भिलाई // थाना पुरानी भिलाई क्षेत्रांतर्गत ग्राम रिंगनी नाला के पास बाहरी लोगो के द्वारा अवैध रूप से 52 पत्ती ताश से रूपये पैसो का दांव लगाकर काट पत्ती जुंआ खेल रहे लोगो के उपर थाना पुरानी भिलाई पुलिस एवं एसीसीयु टीम की संयुक्त ने कार्यवाही की जुआंड़ियों के पास एवं फड़ से नगदी रकम 221000 रू, मोबाईल फोन एवं एक वाहन को जप्त किया गया।

एसीसीयु टीम एवं थाना प्रभारी पुरानी भिलाई निरीक्षक महेश कुमार ध्रुव के नेतृत्व में टीम मौके पर रवाना होकर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया मौके पर पकड़े गये जुआड़ियान 1. पंकज सोनी पिता मनोज सोनी उम्र 32 वर्ष निवासी गया नगर इंडियन किड्स स्कुल के पास थाना कोतवाली दुर्ग, 2. बसंत कुमार सोनी पिता स्व. गोपाल सोनी उम्र 34 वर्ष निवासी राम नगर तुलसी किराना स्टोर्स के पास राम मंदिर के सामने थाना दुर्ग कोतवाली जिला दुर्ग 3. श्रवण ओडवानी पिता शंकर लाल ओडवानी उम्र 46 वर्ष निवासी पचरीपारा हास्पीटल कालोनी गणेश मंदिर के पास थाना दुर्ग कोतवाली जिला दुर्ग, 4. शंकर लाल चौधरी पिता स्व. रामनाथ चौधरी उम्र 48 वर्ष निवासी राव काटेज के पास सुभाष नगर कसारीडीह दुर्ग, थाना पद्मनाभपुर जिला दुर्ग, 5. विजय उर्फ विज्जु जैन पिता ज्ञानचंद जैन उम्र 48 वर्ष निवासी वार्ड क्र. 06 सब्जी मार्केट अरिहंत वस्त्रालय अहिवारा थाना नंदनी जिला दुर्ग, 6. आकाश जांगड़े पिता नंद किशोर जांगड़े उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम उमदा सतनामी पारा देव किराना स्टोर्स के पास थाना पुरानी भिलाई जिला दुर्ग, 7. मुरली साहू पिता स्व. बुधराम साहू उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम जेवरा सिरसा, वार्ड क्र. 08 सतनामी पारा पानी टंकी के पास चौकी जेवरा सिरसा थाना पुलगांव जिला दुर्ग, 8. नीरज जंघेल पिता मोतीराम जंघेल उम्र 35 वर्ष निवासी जयंती नगर अपना किराना दुकान के सामने सिकोलाभाठा दुर्ग थाना मोहन नगर जिला दुर्ग के पास एवं फड़ से नगदी रकम 221000 रूपये एवं 05 बंडल 52 पत्ती ताश, 11 नग विभिन्न कंपनियों का मोबाइल जुमला कीमती 155000 /- रूपये, एक मक्खी माईक्रो माईक कीमती 10000 रू, व घटना स्थल के पास में एक ग्न्ट300 क्रमांक ब्ळ 07 ब्म् 5203 कीमती 300000 रू कीमती 686000 रूपये को जप्त किया गया।

मौके पर जुआड़ियानों से पूछताछ किया गया जो निर्मल भारती निवासी पथर्रा, पंकज रात्रे निवासी उमदा के द्वारा प्रत्येक जुआड़ियानों से 500-500 रू लेकर जुंआ खेलवाना एवं जुआं के दौरान नाल लेना, और जुआं खेलने के लिए ब्याज में पैसा देना एवं निखिल भारती, मानस, साहिल, आर्यन, गुलशन व दुर्गेश एवं अन्य लड़को को प्रतिदिन 500-500 रू की दर से पुलिस के आने पर सूचना देने के लिए शूटर का काम करने के लिए रखा गया था l जो पुलिस को आते देखकर खेत व नाले का आड़ पाकर मोटर सायकल से भाग गये। जिनके विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही की जाती है। आरोपीगणो का कृत्य छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 3(2) एवं छोटे संगठित अपराध बीएनएस की धारा 112(2) का पाये जाने से अनुमति प्राप्त कर विधिवत कार्यवाही किया गया जुआडि़यों के विरुद्ध पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर एसडीएम न्यायालय पेश किया गया।

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