
दुर्ग जिले के जिलाधीश डॉ नरेंद्र भूरे ने जिले में लगातार बढ़ रहे कोविड 19 के संक्रमण को देखते हुए होली त्योहार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए है जिसमे सभी सार्वजनिक कार्यक्रमो में प्रतिबंध लगाया गया है साथ ही सावर्जनिक रूप से होली मिलन समारोह के साथ समूह में नगाड़ा बजाने पर भी रोक लगा दिया गया है । इस बार होलीका दहन कार्यक्रम में सामाजिक दूरी के साथ मास्क सेनेटाइजर भी अनिवार्य रहेगा अन्यथा समिति प्रबंधक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जायेगी। होली के दिन शराब पीकर दुपहिया वाहनो में तीन सवारी वाले वाहनों पर भी प्रतिबंध होगा।उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करते पाये जाने से भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

