मोटर कैब/मैक्सी कैब के लिए अस्थायी अनुज्ञा पत्र की सुविधा बेमेतरा में

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बेमेतरा // क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार छ.ग. रायपुर द्वारा प्रशासकीय कार्य की सुविधा की दृष्टि से कार्यों के त्वरित निराकरण हेतु ’’मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 87 (1)(सी) के अधीन मोटरकैब/मैक्सी कैब के अस्थायी अनुज्ञा पत्र जारी करना’’ की शक्तियों का प्रत्यायोजन जिला परिवहन अधिकारी सह सहायक सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार बेमेतरा को किया गया है। अब जिला परिवहन कार्यालय बेमेतरा में ही मोटर कैब/मैक्सी कैब के अस्थायी अनुज्ञा पत्र जिसकी अवधि 3 माह की होती है, बनाये जा सकेंगे। इस कार्य हेतु क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, दुर्ग जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे ऑटो, मोटर कैब, मैक्सी कैब, टैक्सी संचालकों को जिले में ही सुविधा मिल सकेगी।

परिवहन अधिकारी बेमेतरा ने बताया कि जिले के अंतर्गत कई वाहन स्वामियों द्वारा अपने चार पहिये छोटे वाहन जैसे जीप, कार इत्यादि को गैर परिवहन यान वर्ग अर्थात निजी उपयोग हेतु पंजीयन कराकर इन वाहनों को टैक्सी (मोटर कैब/मैक्सी कैब) के रूप में संचालित कर अथवा किराये में देकर वाहन का व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं। निजी वाहन का उपयोग निजी कार्य के लिए न करते हुए व्यावसायिक कार्य के लिए किया जाना केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 39 (पंजीयन शर्तों का उल्लंघन) धारा 56 (बिना फिटनेस) एवं धारा 66 (परमिट शर्तों का उल्लंघन) के तहत अपराध की संज्ञा में आता है, जिसके लिए अलग से फाईन (समझौता शुल्क) का प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त यदि किसी समय वाहन निजी उपयोग हेतु रखे गये वाहन का व्यावसायिक उपयोग करने पर दुर्घटनाग्रस्त होती है तो घायल या मृत व्यक्तियों के आश्रितों को सक्षम न्यायालय से क्षतिपूर्ति दिये जाने में वैधानिक बाधा उत्पन्न होती है। इस लिए केवल उन्हीं छोटे (कार,जीप) वाहनों का उपयोग व्यावसायिक रूप से करें जिन्हें परिवहन कार्यालय में मोटर कैब या मैक्सी कैब के रूप में पंजीकृत किया गया है। जिससे किसी भी प्रकार के अपराध/दुर्घटना पर नियंत्रण लगाया जा सके एवं मोटरयान अधिनियम का पालन हो सके।

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