भिलाई निगम ने प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर 48 दुकानों पर की कार्रवाई, जब्ती के साथ ही वसूला 19550 जुर्माना

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भिलाई // भिलाई निगम शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए लगातार बाजार क्षेत्रों एवं दुकानों में निरीक्षण कर प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर जब्ती के साथ ही जुर्माने की कार्रवाई कर रही है इसी तारतम्य में 48 दुकानों में कार्रवाई करते हुए 19550 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। भिलाई निगम क्षेत्र अंतर्गत सिंगल यूज प्लास्टिक से बने उत्पादों को पूर्णरूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्रवाई करने के लिए टीम का गठन किया है।

अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी के निर्देश पर प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्यवाही अभियान लगातार जारी है। प्रत्येक जोन में अलग-अलग जगहों पर दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में छापेमार कार्रवाई की जा रही है। जहां भी सिंगल यूज प्लास्टिक व प्रतिबंधित प्लास्टिक का विक्रय करते हुए पाया जा रहा है वहां इसे जब्ती करते हुए जुर्माना भी वसूला जा रहा है। उल्लेखनीय है कि महापौर नीरज पाल ने भी प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की अपील शहरवासियों से की है। शहर को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए यह आवश्यक है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार करें।

किसी भी प्रकार की सामग्री लेने के लिए कपड़े से बने थैले इत्यादि का उपयोग करें। प्लास्टिक से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है जिसको देखते हुए इस पर भिलाई निगम क्षेत्र में कड़ाई करना प्रारंभ कर दिया गया है। भिलाई निगम ने 48 स्थानों पर कार्यवाही करते हुए 19550 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। प्रतिबंधित प्लास्टिक पर कार्रवाई की बात करें तो जोन क्रमांक एक में 14 दुकानों पर 9200 रुपए जुर्माना, जोन क्रमांक 2 में 10 दुकानों से 6700 रुपए जुर्माना, जोन क्रमांक 3 मदर टेरेसा नगर क्षेत्र में 4 लोगों से 500 रुपए जुर्माना तथा शिवाजी नगर जोन क्रमांक 4 क्षेत्र से 10 लोगों से 2150 रुपए एवं बीएसपी क्षेत्र में 10 लोगों से 1000 रुपए जुर्माना वसूला गया।

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