भिलाई ।। थाना सुपेला में संजीव सिंह निवासी आर्य नगर कोहका द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था की विगत 2-3 दिनो से इनके मोबाईल में एक नंबर से बार-बार फोन आ रहा है जो धमकाते हुए कह रहा है कि तुमको जादू-टोना करके मारने के लिए 10 लाख रुपये में सुपारी मिली है। यदि मुझे 11 लाख रूपये दे देते हो तो मैं तुमको नहीं मारूंगा। प्रार्थी जादू-टोना व मारने की सुपारी देने की बात सुन कर काफी डरा हुआ था। जब उक्त मोबाईल नंबर के धारक द्वारा प्रार्थी को बार-बार फोन कर धमकाने लगा था ।
प्रार्थी अंत में सुपेला थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया। प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना सुपेला में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। चूंकि मामला काफी गंभीर व संवेदनशील था। इस घटना को थाना प्रभारी सुपेला निरीक्षक दुर्गेश कुमार शर्मा अवगत कराया गया तथा उनके निर्देशन पर में विशेष टीम बनाई गई। उनकी टीम के द्वारा जाल बिछाकर फोन पर धमकी देने वाले आरोपी संतोष मिर्ची को पैसे देने के बहाने दुर्ग बस स्टैण्ड बुलाकर पकड़ा गया। आरोपी संतोष मिर्ची झाड-फूक का काम करता है जिनके कब्जे से नीबू मिर्ची, बंदन, कच्चा धागा 7 नग पुराने तांबा का सिक्का व मोबाईल बरामद किया गया है।
आरोपी संतोष ने अपना जुर्म स्वीकारते हुए बताया कि इसे अब तक 55,000 रूपये अजय कोसरे ने प्रार्थी संजीव सिंह को जादू-टोना कर मारने की सुपारी दी थी। इसके निशानदेही पर आरोपी अजय कोसरे को पकड़ा गया। आरोपी अजय कोसरे के मोबाईल चेक किया गया जिसमें इन्द्रकुमार महिलांग द्वारा प्रार्थी संजीव सिंह को मारने के लिए फोटो व नाम पता भेजा है। आरोपी का मोबाईल बरामद बरामद किया गया है। आरोपी इन्द्रकुमार महिलांग के द्वारा बतौर 01 लाख रूपये एडवांश के तौर पर रकम अजय कोसरे को दिया था। बचत रकम कार्य पूर्ण होने के पश्चात देना था। इसी में से अजय कोसरे ने (55,000 रूपये संतोष मिर्ची (बैगा ) को दिया था तथा शेष रकम 45,000 रूपये स्वयं रखा था। आरोपी अजय कोसरे के निशानदेही पर आरोपी इन्द्रकुमार महिलांग एवं अशोक मौर्या को पकड़ा गया। जिनसे पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किये।
दोनो का मोबाईल चेक किया गया जिसमें प्रार्थी संजीव सिंह का फोटो व नाम पता अशोक मौर्या द्वारा इन्द्र कुमार महिलांग को भेजा गया है। दोनो का मोबाईल बरामद किया गया है। आरोपी अशोक मौर्या एवं प्रार्थी सजीव सिंह पूर्व में जमीन खरीदी बिक्री का पार्टनर थे तथा अशोक मौर्या का काम सही तरीके से नहीं चलने के कारण तथा संजीव सिंह का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ते देखकर उसको जादू-टोना के माध्यम से मरवाने का प्लान तैयार कर आरोपीगणों को 10 लाख रूपये में सुपारी दिया था। सुपेला पुलिस की तत्परता से आरोपीगणों को 16 घंटे के अंदर में गिरफ्तार किया गया।
अपराध क 1008/2022 आरोपी का नाम साल निवासी ग्राम बानबरद थाना नंदिनी, निवारण (3) अजय कोसरे पिता लखन लाल कोसरे उम्र 36 साल निवासी लोहारा जिला कबीरधाम धारा 384, 386, (1) अशोक कुमार मौर्या पिता स्व. राममूरत मौर्या उम्र 50 साल 120-बी भादवि निवासी कैलाश नगर शिव मंदिर के पास थाना जामुल छ.ग. टोनही (2) इन्द्र कुमार महिलांग पिता स्व. कार्तिक महिलांग उम्र 52 प्रताड़ना अधिनियम 2005 गुण्डरदेही, ग्राम व पोष्ट उतई जिला-दुर्ग की धारा 7 8 (4) संतोष मिर्ची पिता गौकरण उम्र 37 साल निवासी सहसपुर न्यायिक रिमाण्ड में जेल भेजा गया।
इस महत्वपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी सुपेला निरीक्षक दुर्गेश कुमार शर्मा, उप निरी. प्रमोद श्रीवास्तव, आरक्षक विकास तिवारी एवं जुनैद सिद्धीकी का विशेष योगदान रहा ।






