सभापति की अनुपस्थिति में सम्मिलनों की अध्यक्षता करने दो पार्षदों को सभापति गिरवर बंटी साहू ने किया नामांकित

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भिलाई l अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सम्मिलनों की अध्यक्षता वार्ड क्रमांक 35 के पार्षद इंजीनियर सलमान और वार्ड क्रमांक 50 की पार्षद डी सुजाता करेंगी। सभापति गिरवर बंटी साहू ने इन दो पार्षदों को सभापति/अध्यक्ष के अनुपस्थिति में सम्मिलन की अध्यक्षता करने नामांकित किया है। इसका आदेश निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा-18 की उपधारा (2) में उल्लेखित प्रावधान के अंतर्गत अध्यक्ष की उपस्थिति में सम्मिलनों की अध्यक्षता के लिए पार्षदों का चयन किया गया है और इनके नाम का आदेश जारी कर दिया गया है। यह जारी दिनांक से 1 वर्ष के लिए नामांकित रहेंगे। सम्मिलन जारी रहने के दौरान भी अगर सभापति/अध्यक्ष गिरवर बंटी साहू किसी कारणवश कहीं चले जाते हैं या अनुपस्थित रहते हैं तो भी इनके अब्सेंट में नामांकित पार्षद प्राथमिकता क्रम के अनुसार पर अध्यक्षता करेंगे। अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान नामांकित प्रथम क्रम के अनुसार पार्षद इंजीनियर सलमान को पहले अध्यक्षता का अवसर मिलेगा और इनकी भी अनुपस्थिति यदि इस दौरान होती है तो नामांकित द्वितीय क्रम के अनुसार पार्षद डी सुजाता को अध्यक्षता का मौका मिलेगा।

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