आरटीई अंतर्गत अध्ययनरत विद्यार्थियों का होगा भौतिक सत्यापन

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रायपुर // संचालक लोक शिक्षण ने निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) अंतर्गत प्रदेश में संचालित निजी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के भौतिक सत्यापन करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए हैं।

जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी पत्र में कहा गया है कि पोर्टल का अवलोकन किया गया हैं जिसमें जिलों द्वारा किए गए सत्यापन में भी विभिन्न भिन्नताएं परिलक्षित हो रही हैं, जिसे अपडेट किया जाना है। कुछ जिला शिक्षा अधिकारियों के द्वारा सत्यापन दौरान पोर्टल में आ रही विभिन्न समस्याओं से दूरभाष पर अवगत कराया गया है। जिसे एनआईसी द्वारा सुधार लिया गया है। पोर्टल में सत्यापन उपरांत अपात्र वाले कॉलम में जिला शिक्षा अधिकारी लॉगइन से अपात्र विद्यार्थियों को डिलिट करने का विकल्प दिया गया है।

अर्थात् जिन विद्यार्थियों को आरटीई अंतर्गत अपात्र माना गया है ऐसे विद्यार्थियों की जानकारी को एक सप्ताह के भीतर पोर्टल से डिलिट किया जाए। किसी भी स्थिति में अपात्र विद्यार्थियों हेतु निजी विद्यालय को शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है, तो यह कार्य वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में माना जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से जिला शिक्षा अधिकारी की होगी।

अतः तदनुसार कार्यवाही कर पोर्टल में जानकारी अपडेट करें, एवं डिलिट किए गए, सत्यापित किए गए तथा शाला त्यागी विद्यार्थियों की सूची विद्यालयवार संधारित कर कार्यालय में रखी जाए। इस संबंध में की गई कार्यवाही का पूर्णता प्रमाण पत्र जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं के हस्ताक्षर से संचालक लोक शिक्षण संचालनालय कार्यालय को प्रेषित करें।

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