अवैध प्लाटिंग एवं अवैध प्लाटिंग के जमीन के खसरा नंबरों को चिन्हांकित करने वालो की होगी क़ानूनी कार्यवाही

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जामुल // जमीन खोदकर लीपा पोती करने के बजाय नगर पालिका अधिनियम के तहत अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही की जायेगी । मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि जिला प्रशासन के निर्देशानुसार पूर्व में हुए अवैध प्लाटिंग के साथ साथ सभी अवैध प्लाटिंग के जमीन के खसरा नंबरों को चिन्हांकित कर जिला प्रशासन को पत्र प्रेषित किया जा चुका है । मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा बताया गया कि कलेक्टर महोदय से अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही हेतु कमेटी गठित करने का मांग किया गया है जिसमें अनुभागीय अधिकारी जिला पंजीयक, तहसीलदार सहित मुख्य नगर पालिका अधिकारी होंगे ।

गठित कमेटी के द्वारा अभी अवैध प्लॉट जो टुकड़ों में बटा हो या अन्य किसी प्रयोजन हेतु प्रस्तावित हो को सुचीबद्ध एवं जांच कर भूमि अधिग्रहण एवं एफ.आई.आर. दर्ज करवाने की कार्यवाही कमेटी के रिपोर्ट के बाद नगर पालिका अधिनियम 1961 के तहत की जावेगी । साथ ही आम जनता से अपील किया जाता है कि वो ऐसे जमीन प्लॉट की खरीदी न करें जो कि रेरा के द्वारा अपरूवल न हो। बिना कालोनाईजर लाइसेंस के जमीन बेचने वालो से सावधान रहे एवं ऐसे अवैध कृत्य करने वालों के झांसे में न आयें । जमीन प्लॉट लेने से पहले उक्त संबंध में नगर पालिका के राजस्व शाखा से कार्यालयीन समय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं साथ ही बिना रोड, नाली, विद्युत पोल वाले प्लॉटों को न खरीदें जिससे आर्थिक नुकसान के साथ प्रशासनिक दिक्कतों का सामना करना पड़े ।

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