ईद-ए मिलादुन्नबी के जुलुस में संचालित होने वाले दो डीजे मय वाहन को किया जप्त

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दुर्ग।। गणेश समिति एवं डीजे संचालकों को पूर्व में मीटिंग लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश एवं जिला कलेक्टर महोदय द्वारा दिये गये निर्देशो से अवगत करा कर निर्देशित किया गया था एवं चलित वाहन में डीजे नहीं बजाने के संबंध में आदेशित किया गया था।

आज डीजे संचालक मोह. अशरफ सरीफ पिता मोह. अलीमुद्दीन सरीफ उम्र 36 साल निवासी भोईपारा आपापुरा दुर्ग थाना व जिला दुर्ग (छ.ग.) द्वारा रामनगर दुर्ग में वाहन में डीजे बजाया जा रहा था।

जिसे दुर्ग पुलिस के द्वारा जाकर बंद कराया गया, याद डीजे वाहन क्रमांक CG 07 CA 8357, 04 टॉप, 02 बेस (बॉक्स), 02 एम्प्लीफायर, 01 स्टेपलाईजर, 01 मिक्सर, 02 बाईट को जप्त कर थाना लाया गया एवं डीजे संचालक वसीम खान पिता कादर खान उम्र 29 साल निवासी संतोषी नगर रायपुर (छ.ग.) द्वारा जामा मस्जिद दुर्ग के पास वाहन में डीजे बजाया जा रहा था जिसे दुर्ग पुलिस के द्वारा जाकर बंद कराया गया ।

तथा डीजे वाहन क्रमांक CG 04 MF 9240, 04 टॉप (बॉक्स), 01 जनरेटर, 01 स्टेपलाईजर को जप्त कर थाना लाया गया और दोनो डीजे संचालको के विरूद्ध छ.ग. कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 04, 05, 15 एवं एम. व्ही. एक्ट की धारा 194 (1ए), 66/192ए (1) के

तहत् कार्यवाही की गई। इस्तगासा तैयार कर न्यायालय दुर्ग में पेश किया जाता है। डीजे बजाकर उपद्रव करने वाले लोगो को चिन्हाकिंत कर पृथक से नोटिस भेजकर अग्रीम कार्यवाही की जाती है।

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