कर्तव्य अवधि में मद्यपान करने पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी निलंबित

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दुर्ग, 28 अक्टूबर 2024/ दुर्ग संभागायुक्त एस.एन. राठौर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (क) के अंतर्गत घनश्याम प्रसाद बेनर्जी विकासखंड शिक्षा अधिकारी पण्डरिया जिला कबीरधाम को कर्तव्य निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं कदाचार बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

ज्ञात हो कि कलेक्टर कबीरधाम द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार घनश्याम प्रसाद बेनर्जी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी पण्डरिया जिला कबीरधाम ने ग्राम बाधामुड़ा विकासखण्ड पण्डरिया, जिला कबीरधाम में आयोजित जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर में मद्यपान कर उपस्थित होकर शासन की छबि धूमिल किया है।

घनश्याम प्रसाद द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 23 का पालन न कर कर्तव्य अवधि में मादक पेय शराब का सेवन कर अवचार किया गया। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, कबीरधाम निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

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