जामुल // जामुल पुलिस ने 29 जुलाई को मुखबिर से सूचना पर बीडीसी चौक पुलिया के पास, आदिवासी नगर छावनी क्षेत्र में एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब बिक्री कर रहा था ।आरोपी द्वारा अवैध रूप से शराब का संग्रहण कर सार्वजनिक स्थान पर ग्राहकों की तलाश करते हुए बिक्री करने का प्रयास किया जा रहा था, जिस पर मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा गया।
आरोपी को पूछताछ करने पर अपना नाम पिंटू बिषार, उम्र 35 वर्ष, निवासी जोन-02, उड़िया मोहल्ला, पुरानी शराब भट्टी के पास, बाबू नगर, खुर्सीपार, जिला दुर्ग बताया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक बैग में रखी 43 पाव अवैध शराब बरामद हुई, जिसमें 35 पाव सुपर-36 मसाला शराब एवं 08 पाव BESTO RARE WHISKY NV शामिल है। जप्त शराब की कुल मात्रा 7.740 बल्क लीटर तथा अनुमानित कीमत ₹4,460 है।
आरोपी से शराब रखने एवं बिक्री संबंधी वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु कहा गया, किंतु कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर उसके विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।





