होली एवं होलिका दहन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी

होली एवं होलिका दहन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी

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दुर्ग // होली त्यौहार के दृष्टिगत जिला दुर्ग में कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने, सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने तथा पर्व को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने हेतु कलेक्ट्रेट सभागार, दुर्ग में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी बीरेंद्र सिंह द्वारा संयुक्त रूप से की गई।

बैठक में सीएसपी दुर्ग हर्षित मेहर, सीएसपी भिलाई सत्य प्रकाश तिवारी, एसडीएम दुर्ग उत्तम ध्रुव, एसडीएम भिलाई हितेश पिस्दा, एसडीएम हरवंश मिरी, तहसीलदार दुर्ग प्रफुल्ल गुप्ता, थाना प्रभारी कोतवाली नवीन राजपूत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में पार्षद पोलसायपारा कोतवाली, मनोज सोनी (वार्ड 23 मोहन नगर), बोरसी वार्ड क्रमांक 50, 51, 52 के पार्षदगण, रिसाली नगर पार्षद सोनिया देवांगन, ग्राम कुटेलाभाठा के सरपंच, प्रिया साहू (जिला पंचायत सभापति), कोतवाली क्षेत्र के दरगाह एवं मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष एवं सदस्यगण सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

बैठक में सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि जिले के अधिकांश स्थानों पर होलिका दहन 02.03.2026 को सायं से रात्रि तक संपन्न किया जाएगा, जिसके लिए आवश्यक सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में निम्नलिखित 10 बिंदुओं पर विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए

  1. बिना विधिवत अनुमति जुलूस, होलिका दहन स्थल परिवर्तन अथवा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित न किए जाएं।
  2. होलिका दहन स्थल पर अग्नि सुरक्षा के आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए जाएं।
  3. डीजे/ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग निर्धारित समय सीमा एवं ध्वनि मानकों के अनुरूप ही किया जाए।
  4. नशे की अवस्था में वाहन संचालन करने वालों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कठोर कार्यवाही की जाएगी।
  5. नशे की हालत में हुड़दंग/उपद्रव करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। आमजन 112 और 9479192099 टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
  6. सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, भ्रामक या सांप्रदायिक पोस्ट प्रसारित करने वालों के विरुद्ध बीएनएस/आईटी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।
  7. जबरन रंग लगाने, छेड़छाड़, मारपीट अथवा विवाद की स्थिति में तत्काल पुलिस को सूचना दें।
  8. संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल, बाज पार्टी एवं बाइक पेट्रोलिंग के माध्यम से त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
  9. अवैध शराब बिक्री एवं सार्वजनिक स्थान पर नशा सेवन करने वालों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।
  10. सभी वार्ड एवं ग्राम स्तर पर शांति समिति सदस्य स्थानीय समन्वय बनाए रखें तथा किसी भी विवाद की स्थिति में तत्काल प्रशासन को सूचित करें।

बैठक में “सर्व धर्म समभाव” के संदेश के साथ सभी धर्मों एवं समुदायों का सम्मान करते हुए होली पर्व मनाने की अपील की गई। यह स्पष्ट किया गया कि कानून व्यवस्था भंग करने वाली किसी भी गतिविधि पर त्वरित एवं कठोर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

दुर्ग पुलिस की अपील :
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि होली पर्व को आपसी भाईचारे, संयम एवं सामाजिक सौहार्द के साथ मनाएं। अफवाहों पर ध्यान न दें, नशे की हालत में वाहन संचालन न करें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस अथवा टोल फ्री नंबर 9479192099 और 112 पर दें। कानून व्यवस्था भंग करने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

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