छत्तीसगढ़ सहित 10 राज्यों में राज्यसभा के लिए 16 मार्च को होगा मतदान

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भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ सहित 10 राज्यों में राज्यसभा द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 का कार्यक्रम घोषित

रायपुर // भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज अप्रैल-2026 में सेवानिवृत्त होने वाले राज्यसभा सदस्यों की रिक्त सीटों को भरने के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा कर दी गई है। इसके माध्यम से देश के 10 राज्यों में कुल 37 राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की कुल 5 सीटों में से 2 सदस्यों, श्री कवि तेजपाल सिंह तुलसी और सुश्री फूलो देवी नेताम का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को पूर्ण हो रहा है। इन दोनों सीटों के रिक्त होने के कारण निर्वाचन की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्यसभा के द्विवार्षिक निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की गई है।                                                     

आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन के लिए 26 फरवरी को अधिसूचना जारी की जाएगी। नाम-निर्देशन पत्र 5 मार्च तक दाखिल किये जा सकेंगे। 6 मार्च को नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। अभ्यर्थी 9 मार्च तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। 16 मार्च को प्रातः 9 बजे से सायं 4 बजे तक मतदान होगा तथा उसी दिन सायं 5 बजे से मतगणना प्रारंभ की जाएगी।संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया 20 मार्च 2026 (शुक्रवार) तक पूर्ण कर ली जाएगी।
                                                              
राज्यसभा निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी अपना नाम-निर्देशन पत्र 26 फरवरी से 5 मार्च तक पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक (सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन में निर्धारित स्थान पर रिटर्निंग ऑफिसर (संचालक, छत्तीसगढ़ विधानसभा) के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे। राज्यसभा द्विवार्षिक निर्वाचन में राज्य के कुल 90 विधानसभा सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के 54, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 35 तथा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के एक सदस्य शामिल हैं। सभी विधायक मतपत्र के माध्यम से मतपेटी में अपना मत प्रदान करेंगे। मतपत्र पर वरीयता अंकित करने के लिए केवल निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रदान किए गए बैंगनी रंग के स्केच पेन का उपयोग किया जाएगा। किसी अन्य पेन का उपयोग मान्य नहीं होगा।

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया की कड़ी निगरानी की जाएगी। निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया आयोग के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप संपादित की जाएगी।  अप्रैल 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों का राज्यवार विवरण अनुलग्नक ‘A’ में पृथक रूप से संलग्न है।

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