अब ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण हुआ आसान घर बैठे करवाए

शेयर करें

दुर्ग // ड्रायविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त हो चुकी है या होने वाली है तो आप इसको रिन्यू करवा सकते हैं। इसके लिए एक ही राज्य में आप किसी भी जिले से ड्रायविंग लाइसेंस को रिन्यू करवा सकते हैं। अन्य राज्यों के ड्रायविंग लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए आपकों एनओसी की जरूरत होती है। ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाने के लिए बहुत ही आसान प्रोसेस है।

परिवहन विभाग के वेबसाइट www.parivahan.gov.inपर ड्राइविंग लाइसंेस ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। यदि उम्र चालीस वर्ष से अधिक है तो उम्मीदवार को मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा, इस हेतु परिवहन विभाग द्वारा अधिकृत किसी भी डाक्टर से आनलाइन मेडिकल बनवा सकते हैं। इसके बाद परिवहन कार्यालय में फोटो और हस्ताक्षर के लिए जाएंगे और यदि आप फोटो हेतु भी परिवहन कार्यालय नहीं जाना चाहते है तो आप आधार नंबर को ड्रायविंग लाइसेंस से इंटीग्रेट कर लिजिए, आधार से इंटिग्रेट करते ही आपके आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर में ओटीपी आएगा ।

इसके बाद आपके ड्राइविंग लाइसेंस अपु्रवल हेतु आर टी ओ के पास चला जाएगा। अपु्रवल होते ही आपका लायसेंस डिजिटल माध्यमों के जरिए उसी दिन अपडेट कर दिया जाएगा और ड्राइविंग लाइसेंस स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके दिये गये पते मंे चला जाएगा।

  • Related Posts

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में चार दिवसीय भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन का किया शुभारंभ
    • November 2, 2026

    शेयर करें

    शेयर करेंनई दिल्ली // नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज आयोजित भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन एवं एक्सपो 2026 में छत्तीसगढ़ ने ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की व्यापक संभावनाओं…

    और पढ़ें
    2047 के विकसित भारत की बागडोर युवाओं के हाथों में- केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया
    • November 2, 2026

    शेयर करें

    शेयर करेंरायपुर // केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में आज की…

    और पढ़ें

    Leave a Reply