उपभोक्ता हितों के संरक्षण तथा अनुचित व्यापार व्यवहार पर नियंत्रण हेतु दिशा निर्देश जारी

शेयर करें

बेमेतरा // खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग नवा रायपुर द्वारा उपभोक्ता हितों के संरक्षण हेतु व्यापक दिशा-निर्देश जारी किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 की धारा 18(2)(1) के अंतर्गत उपभोक्ता हितों के संरक्षण तथा अनुचित व्यापार व्यवहार पर नियंत्रण हेतु केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण अभिकरण को दिशा-निर्देश जारी किए जाने हेतु सशक्त किया गया है एवं हॉटल/रेस्टोंरेट द्वारा सर्विस चार्ज को बाध्यकारी बनाने एवं बिल में इसे स्वतः जोड़े जाने को अनुचित व्यापार व्यवहार घोषित करते हुए केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण अभिकरण द्वारा इस पर प्रभावी नियंत्रण हेतु दिशा-निर्देश जारी किया गया है।

कोई भी हॉटल अथवा रेस्टोरेंट बिल में स्वतः सर्विस चार्ज को शामिल नहीं करेगा। उपभोक्ता से सर्विस चार्ज किसी भी अन्य नाम से प्राप्त नहीं किया जावेगा। कोई भी हॉटल अथवा रेस्टोरेंट उपभोक्ता को सर्विस चार्ज के भुगतान के लिए बाध्य नहीं करेगा तथा उपभोक्ता को स्पष्ट रूप से सूचित करेगा कि सर्विस चार्ज स्वैच्छिक है तथा यह उपभोक्ता निर्णय पर निर्भर है कि वह सर्विस चार्ज का भुगतान करना चाहे अथवा नहीं। सर्विस चार्ज के देय होने अथवा भुगतान के आधार पर उपभोक्ता को हॉटल अथवा रेस्टोरेंट में प्रवेश अथवा सेवायें दिये जाने के संबंध में प्रतिबंधित नहीं किया जावेगा। सर्विस चार्ज की राशि जलपान की राशि में जोड़कर तथा उस पर वस्तु एवं सेवा कर अधिरोपित कर वसूल नहीं की जावेगी। यदि किसी हॉटल/रेस्टोरेंट में उपरोक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन पाया जाता है l

उपभोक्ता द्वारा संबंधित हॉटल/रेस्टोरेंट के प्रबंधन से बिल की राशि से सर्विस चार्ज को हटाये जाने की मांग किया जा सकता है। साथ ही इस संबंध में नेशनल कन्ज्यूमर हेल्पलाईन नंबर 1915 में शिकायत दर्ज कराने अथवा उपभोक्ता आयोग में ऑफलाईन तरीके से अथवा ई-दाखिल पोर्टल www.edakhil.nic.in के जरिए ऑनलाईन शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता जिला कलेक्टर अथवा केन्द्रीय उपभोक्ता विकास अभिकरण द्वारा जांच हेतु अधिकृत जिला अधिकारी एवं सीधे केन्द्रीय उपभोक्ता विकास अभिकरण को ई-मेल com-cccpa@nic.in के जरिए सीधे शिकायत दर्ज कर सकते हैं। केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण अभिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

  • Related Posts

    भिलाई-03 में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में प्रदेश के वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों एवं भाजपा पदाधिकारियों ने किया नमन
    • November 6, 2026

    शेयर करें

    शेयर करेंभिलाई ।/ स्वर्गीय डोमन लाल कोसेवाड़ा जी की स्मृति में आज भिलाई-03 में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सहित प्रदेश के वरिष्ठ…

    और पढ़ें
    मुख्यमंत्री श्री साय ने खोला नौकरी का पिटारा, 1,703 पदों पर भर्ती
    • November 6, 2026

    शेयर करें

    शेयर करेंरायपुर // मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं को रोजगार का बड़ा अवसर दिया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल ने समूह-2, तृतीय श्रेणी (स्नातकोत्तर…

    और पढ़ें

    Leave a Reply