1अगस्त से मतदाताओं से आधार संकलन का कार्य शुरू ईपिक कार्ड के लिए नये मतदाता कर सकते हैं ऑनलाईन आवेदन 

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रायपुर // छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य एक अगस्त से शुरू हो गया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों को दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह को सम्बोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री पी. दयानंद ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन प्रक्रिया में पेपरलेस की तरफ आगे बढ़ने की दिशा में काम किया जाए।

उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिकारियों को निर्वाचक नामावली तैयार करने, आधार संकलन करने, नये मतदाताओं को ईपिक कार्ड बनवाने, नाम कटवाने, नाम सुधरवाने सहित मतदाताओं से आधार डाटा संग्रह कर मतदाता सूची के डाटा से जोड़ने, प्रमाणीकरण के लिए अधिनियम-नियमों एवं प्रपत्रों में संशोधन तथा मतदाताओं का नाम निर्धारित चार अर्हता तिथि में मतदाता सूची में जोड़ने के संबंध में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाऊस में सम्पन्न हुई।  

छत्तीसगढ़ की अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता फोटो पहचान पत्र को नए सुरक्षा मानकों के साथ जारी करने तथा फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 1 जनवरी 2023 के लिए मतदाता पुनरीक्षण का कार्य शुरू हो गया है। नये मतदाताओं को नाम जुड़वाने के लिए चार अर्हता तिथि निर्धारित की गई है, इनमें 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई और 04 अक्टूबर शामिल हैं। श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में जुड़े अधिकारियों को दो दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

इनमें सभी उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, प्रत्येक विधानसभा के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, एक जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर एवं सहायक प्रोग्रामर को शामिल किया गया था। उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिकारियों को फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि मतदाताओं से आधारों से आधार नंबर का संकलन स्वैच्छिक है। स्वयं मतदाता वोटर हेल्प लाइन और एनव्हीएसपी में डाटा नंबर अपलोड कर भी ईपिक कार्ड आधार को जोड़ सकते हैं। 

अधिकारियों ने बताया कि आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2023 एवं लोकसभा निर्वाचन 2024 को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन की सफलता मतदाता सूची की गुणवत्ता एवं मतदाता के सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। अधिकारियों ने निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने एवं मृत मतदाताओं का नाम काटने का कार्य को सावधानीपूर्वक करने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।

अधिकारियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की जानकारी से अवगत कराया। मतदाताओं से आधार नंबर प्राप्त किए जाने हेतु कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि आधार नंबर का संकलन मतदाताओं की ओर से स्वैच्छिक प्राप्त किया जाना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विपिन मांझी, डॉ के.आर. आर. सिंह सहित मास्टर ट्रेनर्स यू. एस. अग्रवाल, सुश्री भारती चंद्राकर, संदीप ठाकुर, एम.आर. सावंत, विनय अग्रवाल और श्री रुपेश वर्मा उपस्थित थे। 

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