पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा को झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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मुंबई | अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। पोर्नोग्राफी वीडियो केस में फंसे राज कुंद्रा की अग्रिम जमानत याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कुंद्रा के साथ छह अन्य लोगों की भी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इनमें शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे का नाम भी शामिल है। इस केस में तीन अन्य लोग उमेश कामत, सुवोजित चौधरी और सैम अहमद हैं।

कुंद्रा ने कोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि वीडियोज कामुक (इरोटिक) जरूर थे लेकिन किसी भी शारीरिक या सेक्शुअल गतिविधि को नहीं दिखाते हैं। उनका कहना था कि इस तरह के वीडियोज बनाने या प्रसारण में वह जुड़े नहीं थे। उन्होंने दावा किया कि उन्हें गलत तरीके से केस में फंसाया गया है।

कई धाराओं के तहत केस दर्ज
हालांकि जस्टिस नितिन साम्ब्रे ने आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है। कोर्ट में कुंद्रा की ओर से वकील प्रशांत पाटिल ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। राज कुंद्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 292, 293 और आईटी एक्ट सेक्शन 66ई, 67, 67ए के तहत मामला दर्ज किया गया था।

जमानत पर रिहा हैं राज कुंद्रा
पोर्न वीडियो केस में राज कुंद्रा को इसी साल जुलाई में गिरफ्तार किया गया था। राज पर पोर्न फिल्मों को बनाने और उन्हें हॉट शॉट्स नामक ऐप पर दिखाने का आरोप था। करीब दो महीने जेल में बिताने के बाद सितंबर में राज कुंद्रा को जमानत मिली थी।

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