स्कूल परिसरों के पास तंबाकू बेचने वाले 15 दुकानदारों पर हुई कड़ी कार्रवाई

शेयर करें

दुर्ग // खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग तथा पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा बोरी थाना क्षेत्र में कोटपा अधिनियम 2003 के तहत बड़ी चालानी कार्रवाई की गई है।

Advertisements
KWBD

उक्त कार्रवाई कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार विगत 11 अगस्त 2026 को संचालित की गई। कार्रवाई के दौरान विद्यालयों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध संबंधी कानूनी प्रावधानों का कड़ाई से निरीक्षण किया गया। इसके तहत शासकीय हिंदी मीडियम पीएम श्री स्कूल बोरी, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पथरिया तथा शासकीय हाई स्कूल अंजोरा ढाबा (तहसील धमधा) के समीप तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों के विरुद्ध कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 4 एवं 6 के तहत कार्रवाई की गई।

टीम ने कुल 15 दुकानदारों पर चालान बनाते हुए 2,150 रुपये का अर्थदंड अधोरोपित किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने दुकानदारों को 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचने तथा सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू सेवन पर लगे प्रतिबंध की जानकारी दी। साथ ही तंबाकू सेवन से स्वास्थ्य पर होने वाले जानलेवा दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करते हुए तंबाकू-मुक्त समाज के निर्माण में सहयोग की अपील की।

इस विशेष कार्रवाई में खाद्य एवं औषधि प्रशासन से सहायक औषधि नियंत्रक संजय सिंह झड़ेकार, औषधि निरीक्षक जागेश्वरी साहू तथा पुलिस विभाग से आरक्षक मोहम्मद समीम, जितेंद्र धीवर और प्रशांत साहू उपस्थित रहे।

  • Related Posts

    काम पूर्ण होने के 3 माह के भीतर सभी देयकों के भुगतान और प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश, कार्यक्रमों के बिलों के भुगतान एक माह में करने कहा
    • August 13, 2026

    शेयर करें

    शेयर करेंरायपुर // लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल ने आज दुर्ग परिक्षेत्र के सभी संभागों में निर्माणाधीन सड़कों और भवनों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने…

    और पढ़ें
    तंबाकू पर शिकंजा कसने की तैयारी, कोटपा के कड़े अमल से बनेगा तंबाकू मुक्त छत्तीसगढ़
    • August 13, 2026

    शेयर करें

    शेयर करेंरायपुर // तंबाकू के सेवन पर रोक और इसके दुष्प्रभावों से लोगों को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ में अब कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ जनभागीदारी और बहुक्षेत्रीय समन्वय…

    और पढ़ें