आगामी त्यौहारो एवं धार्मिक कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखते हुये अति. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग व्दारा जिले के डीजे संचालको की लिया गया बैठक ।

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डीजे संचालकों को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश

दुर्ग // पुलिस अधीक्षक, दुर्ग के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दुर्ग एवं नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर द्वारा पुलिस नियंत्रण कक्ष भिलाई में दुर्ग जिले को डी.जे. संचालकों का बैठक लिया गया जिसमें आगामी त्यौहारों एवं धार्मिक कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक निर्देश दिया गया।

निदेर्शों में शासकीय संपत्ति अथवा अन्य प्रकार की किसी वस्तुओं/ सुविधाओं का उपयोग किया जावे तो उसकी पूर्वानुमति कार्यालय से प्राप्त किया जाना अनिवार्य है, लाउड स्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग सार्वजनिक स्थलों पर उस क्षेत्र के परिवेश ध्वनि पैमाने से 10 डी. बी. (ए) से अधिक नहीं होना चाहिये या 75 डी. बी. (ए) से अधिक नहीं अथवा इनमें से जो भी कम है, से अधिक नहीं होना चाहिये, रात्रि 10. 00 बजे से प्रातः 06.00 बजे के मध्य ध्वनि विस्तारक यंत्र , वाद्य यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग के दौरान एन.जी.टी. एवं शासन के व्दारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिये निर्धारित मानकों, कोलाहल अधिनियम एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जावे, वाहनों पर वाद्य यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा,

आयोजन से आम जनता बाधित न हो एवं मार्ग को ब्लाक नहीं किया जावे, किसी प्रकार के विवाद की स्थिति निर्मित होने पर अभिमत स्वतः निरस्त हो जाएगा समस्त शासकीय, अशासकीय अस्पताल, समस्त शासकीय, अशासकीय शैक्षणिक संस्थान, जिला एवं सत्र न्यायालय तथा अन्य न्यायालय , समस्त शासकीय कार्यालय की 100 मीटर की सीमा को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र (जोन्स आफ साइलेंस ) घोषित किया गया है, अतः इसका पालन किया जाना अनिवार्य है,

उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.) व्दारा प्रकरण WPPIL©️-88@2023 , दिनांक 20.11.2023 कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 एवं The Noise Pollution (Regulation and Control) Rules 2000 में पारित निर्देशों का पालन किया जायेगा । बैठक में जिले के लगभग 100 डी.जे. संचालक शामिल हुए

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