नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा नगरीय निकायों में बैकडेट से स्थानांतरण सम्बन्धी भ्रमोत्पादक समाचार के संबंध में स्पष्टीकरण

शेयर करें

रायपुर // नगरीय निकायों में बैकडेट से स्थानांतरण संबंधी भ्रमोत्पादक समाचार के संबंध में नागरिकों की सही जानकारी हेतु नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा स्थिति स्पष्ट की गई है।

राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 (परिपत्र क्रमांक Rule-3017/2/2025.GAD-6 दिनांक 05 जून 2025) में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि यह नीति निगमों एवं स्वायत्त संस्थाओं पर लागू नहीं होगी। चूंकि प्रदेश के सभी नगरीय निकाय स्वायत्त संस्थाएं हैं, अतः उनमें स्थानांतरण संबंधित कार्य छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 एवं नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

इसी परिप्रेक्ष्य में, नगरीय निकायों में मुख्य नगर पालिका अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में शासन का आदेश क्रमांक एफ 4-1/2025/18 दिनांक 30.06.2025 को जारी किया गया, जिसकी सूचना विभागीय संचार माध्यमों में साझा की गई थी।

वर्तमान में नगरीय निकायों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के कुल 97 पद रिक्त हैं, जिनमें से 51 पदों के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है।

  • Related Posts

    भिलाई-03 में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में प्रदेश के वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों एवं भाजपा पदाधिकारियों ने किया नमन
    • November 6, 2026

    शेयर करें

    शेयर करेंभिलाई ।/ स्वर्गीय डोमन लाल कोसेवाड़ा जी की स्मृति में आज भिलाई-03 में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सहित प्रदेश के वरिष्ठ…

    और पढ़ें
    मुख्यमंत्री श्री साय ने खोला नौकरी का पिटारा, 1,703 पदों पर भर्ती
    • November 6, 2026

    शेयर करें

    शेयर करेंरायपुर // मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं को रोजगार का बड़ा अवसर दिया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल ने समूह-2, तृतीय श्रेणी (स्नातकोत्तर…

    और पढ़ें